आयकर रिटर्न दाख़िल करने की तारीख़ 1 अगस्त तक बढ़ने के बाद करदाताओं के बीच गफलत

केंद्र सरकार ने कुछ निश्चित श्रेणियों के लिए आयकर रिटर्न दाख़िल करने की तारीख़ 31 अगस्त बढ़ा दी है. इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी. हालांकि अभी इन श्रेणियों के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है.

द इकॉनॉमिक टाइम्स के मुताबिक मंत्रालय ने निश्चित तारीख़ के बाद रिटर्न दाख़िल करने वालों पर पेनाल्टी लगाने का भी ऐलान किया है. उसने बताया है कि बीते साल तक तय समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाख़िल करने वालों पर कोई पेनाल्टी नहीं लगती थी. लेकिन असेसमेंट इयर 2018-19 से आयकर कानून में धारा -234 एफ जोड़ दी गई है. इसके तहत निश्चित तारीख़ के बाद रिटर्न दाख़िल करने वालों पर अधिकतम 10,000 रुपए तक पेनाल्टी लगाई जाएगी.

ख़बर में विशेषज्ञों के हवाले से बताया गया है कि आयकरदाताओं ने अगर 31 जुलाई 2018 की तारीख़ निकल जाने के बाद 31 दिसंबर 2018 के बीच 2017-18 का रिटर्न दाख़िल किया ताे उन्हें 5,000 रुपए पेनाल्टी देनी होगी. हालांकि जिन श्रेणियों के लिए गुरुवार को रिटर्न दाख़िल करने की समय सीमा बढ़ाई गई है उनके लिए यह अवधि 31 अगस्त से 31 दिसंबर 2018 के बीच मानी जाएगी.

यानी वे अगर 31 अगस्त के बाद और 31 दिसंबर से पहले रिटर्न दाख़िल करते हैं उन्हें पेनाल्टी के तौर पर 5,000 रुपए अदा करने होंगे. लेकिन 31 दिसंबर 2018 के बीच रिटर्न दाख़िल करने वालों को समान रूप से 10,000 रुपए पेनाल्टी चुकानी होगी.